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धोखाधड़ी कर ट्रक हड़पने वाला आरोपी महाराष्ट्र से गिरफ्तार

अंतागढ़ पुलिस की कार्यवाही, आरोपी ने आदिवासी युवक को बनाया शिकार

अंतागढ़। धोखाधड़ी कर ट्रक किराये पर लेकर वापस नहीं करने वाले आरोपी को अंतागढ़ पुलिस ने महाराष्ट्र से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस के बताए अनुसार उसके खिलाफ इसी प्रकार का एक अन्य मामला महाराष्ट्र में भी दर्ज है।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रार्थी चरण कुमार (26 वर्ष), निवासी ग्राम पुजारीपारा कानागांव जिला कोंडागांव, एक गरीब गोंड आदिवासी युवक है, जिसने वर्ष 2024 में अपनी मेहनत की कमाई से अशोक लीलैंड ट्रक (क्रमांक CG-04-MZ-3560) इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड से फाइनेंस पर खरीदा था, ताकि वह ट्रक चलाकर अपने परिवार का भरण-पोषण कर सके। किश्तों के दबाव और आर्थिक परेशानी के कारण वह मानसिक तनाव में था।


इसी दौरान दिसंबर 2024 के अंत में अंतागढ़ बस स्टैंड में उसकी मुलाकात साबिर अली सिराजुद्दीन सैय्यद से हुई। आरोपी ने युवक की आर्थिक स्थिति का फायदा उठाते हुए खुद को बड़ा परिवहन व्यवसायी बताया और ट्रक को 6 महीने के लिए किराये पर लेने का प्रस्ताव दिया। आरोपी ने प्रति माह 7000 किलोमीटर के हिसाब से 1,20,000 रुपये देने का लालच दिया। प्रार्थी आरोपी के झांसे में आ गया और 27 जनवरी 2025 को अंतागढ़ तहसील में नोटरी के समक्ष लिखित अनुबंध कर ट्रक आरोपी को सौंप दिया। अनुबंध के अनुसार आरोपी को ट्रक का किराया देना था तथा 6 माह बाद ट्रक वापस करना था, लेकिन आरोपी ने न तो किराया दिया और न ही जुलाई 2025 में अनुबंध अवधि समाप्त होने के बाद ट्रक वापस किया। जब प्रार्थी ट्रक मांगता तो आरोपी उसे धमकी देता था कि “ट्रक वापस नहीं दूंगा, जो करना है कर ले, पुलिस में रिपोर्ट कर ले, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता।” इसके बाद प्रार्थी ने 03 फरवरी 2026 को थाना अंतागढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराई।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक कांकेर के निर्देशन तथा वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना अंतागढ़ द्वारा विशेष टीम गठित कर आरोपी की तलाश की गई। विवेचना के दौरान फरार आरोपी साबिर अली सिराजुद्दीन सैय्यद को जिला चंद्रपुर (महाराष्ट्र) से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी ने अपराध करना स्वीकार किया, जिसके बाद उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। आरोपी के विरुद्ध थाना अंतागढ़ में अपराध क्रमांक 10/2026 धारा 318(3), 318(4), 316(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध है। जांच में यह भी पता चला कि आरोपी के विरुद्ध थाना घुग्गुस जिला चंद्रपुर (महाराष्ट्र) में भी इसी प्रकार का एक अन्य अपराध दर्ज है। इस कार्यवाही में निरीक्षक रमेश जायसवाल थाना प्रभारी अंतागढ़, उप निरीक्षक आलोक सुबोध, आरक्षक रंजीत ठाकुर एवं लखन हिड़को की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

कांकेर पुलिस की अपील
पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि अपराध पर नियंत्रण पुलिस और जनता की साझा जिम्मेदारी है। किसी भी संदिग्ध या आपराधिक गतिविधि की सूचना जिला उत्तर बस्तर कांकेर पुलिस के हेल्पलाइन नंबर 94791-55125 पर दें। पुलिस द्वारा सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाती है।