अंतागढ़कांकेर

जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार, ताड़ोकी पुलिस की कार्रवाई

अंतागढ़। ताड़ोकी थाना क्षेत्र में युवती को जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने आरोपी जितेन्द्र साहू (34) को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64(1), 64(2) एवं 351(2) के तहत अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू की थी।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पीड़िता ने 17 अक्टूबर को थाना ताड़ोकी में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि ग्राम ताड़ोकी निवासी जितेन्द्र साहू ने मोबाइल के माध्यम से उससे संपर्क किया था। आरोप है कि 25 नवंबर 2025 को पीड़िता की मां के सामान खरीदने भानुप्रतापपुर जाने के दौरान आरोपी घर में घुसा और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि इसके बाद आरोपी ने मां की गैरमौजूदगी का फायदा उठाकर कई बार जबरन शारीरिक संबंध बनाए तथा किसी को घटना की जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी दी।

शिकायत के आधार पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 12/2026 दर्ज कर विवेचना शुरू की। जांच के दौरान मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने ग्राम ताड़ोकी स्थित आरोपी के घर पर दबिश देकर उसे हिरासत में लिया। पूछताछ के बाद 19 अक्टूबर को आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर भानुप्रतापपुर न्यायालय में पेश किया गया।

इनकी रही भूमिका: कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक दिलीप पटेल, प्रशिक्षु उपनिरीक्षक लता सिंह, प्रधान आरक्षक रजमन केमरो, आरक्षक पिया शरण कश्यप, संजीत महावीर, विष्णु राम मंडावी तथा महिला आरक्षक रामेश्वरी नरेटी शामिल रहे।