बकाया करों की वसूली हेतु सख्त कार्यवाही – संपत्ति कुर्की एवं की जाएगी नीलामी
अंतागढ़ : नगर पंचायत अंतागढ़ द्वारा क्षेत्र में लंबित करों की वसूली के लिए अब तक का सबसे सख्त कदम उठाया गया है। राज्य शासन के निर्देशानुसार प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि मार्च माह के अंत तक कर जमा नहीं करने वाले बड़े बकायादारों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। नगर पंचायत अंतागढ़ की मुख्य नगरपालिका अधिकारी हंसा ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि जिन करदाताओं द्वारा संपत्तिकर, समेकित कर, जल शुल्क, दुकान किराया एवं अन्य अनिवार्य शुल्कों का पिछले वित्तीय वर्ष से भुगतान नहीं किया गया है, उन्हें छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 164 के अंतर्गत अंतिम नोटिस जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि नोटिस के बावजूद कर राशि जमा नहीं करने की स्थिति में 1 अप्रैल 2026 से ऐसे सभी बकायादारों के प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएंगे। न्यायालयीन प्रक्रिया प्रारंभ होते ही संबंधित करदाताओं की पेशी होगी तथा बकाया राशि की वसूली के लिए उनकी चल-अचल संपत्ति की कुर्की एवं नीलामी/विक्रय की कार्यवाही छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 165 के प्रावधानों के तहत की जाएगी।

नगर पंचायत प्रशासन ने सभी करदाताओं से अपील की है कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपना बकाया कर जमा कर अनावश्यक कानूनी कार्यवाही से बचें तथा नगर के विकास कार्यों में सहभागी बनें। समय पर कर भुगतान से नगर में स्वच्छता, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं के सुचारु संचालन में सहयोग मिलता है। अंत में प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बकाया करों की वसूली को लेकर किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी तथा नियमानुसार सख्त कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

